Sahara Refund News Update : सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बाद बुधवार को कहा गया कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ महीने में वापिस किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए है कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि को सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट से केंद्रीय पंजीयक को ट्रांसफर किया जाए.
निवेशकों को ब्याज सहित वापिस मिलेगा पैसा
न्यायालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट की याचिका स्वीकार कर ली जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध किया था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुरुवार को कहा गया कि सहारा समूह की तरफ से जो चार सहकारी समितियां चलाई जा रही है उनके 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स को उनका पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा.
एक कार्यक्रम में अमित शाह ने की घोषणा
गौरतलब है कि इन निवेशकों का धन इन चार सहकारी समितियों में अटका हुआ है. उनका कहना है कि उनकी इन्वेस्टमेंट को ब्याज के साथ वापस देने की प्रोसेस तीन-चार महीने में शुरू हो जाएगी. अमित शाह ने ऋषिकुल मैदान में उत्तराखंड सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान यह ऐलान किया.
सुप्रीम कोर्ट ने पैसा लौटाने के दिए है आदेश
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाने के ऑर्डर दिए हैं. शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की तरफ से निरंतर इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि निवेशकों को अपने दावे केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक को भेजने चाहिए.