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Free Admission in Private School: अब प्राइवेट स्कूल में होगा फ्री एडमिशन, फीस से मिला छुटकारा

Free Admission in Private School:- देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके अंतर्गत विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री में शिक्षा पा सकते हैं. जी हां दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थी मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. आइए आपको इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं. दिल्ली के सभी निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का ऑप्शन दिया जाता है.

शिक्षा के अधिकार के तहत मिलता है फ्री दाखिला 

DoE के मुताबिक , दिल्ली के सभी निजी स्कूलों में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है (EWS) और disadvantaged group (DG) के छात्र है तथा विकलांग है ऐसे बच्चों के लिए लगभग 25% सीटें रिजर्व की गई है. शिक्षा का अधिकार (Right to Education, आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत , एंट्री लेवल की कक्षाओं ( nursery, kindergarten, and class 1 ) में कम से कम 22% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा Disadvantaged Group (DG) के बच्चों के लिए Researve हैं, तथा इसके अतिरिक्त 3% सीटें विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित की गई है.

10 फरवरी से 25 फरवरी तक कर सकते थे अप्लाई

प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व्ड कैटिगरी के तहत एंट्री लेवल की कक्षाओं ( nursery, kindergarten, and class 1 ) में दाखिले के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है. जो भी अप्लाई करना चाहता था वह  edudel.nic.in के माध्यम से कर सकता था. आपको बता दें कि आवेदन करने की लास्ट डेट 25 फरवरी थी. इसकी पहली कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ सूची 3 मार्च को घोषित हुई थी.

आवेदन करने के लिए निर्धारित नियम

EWS श्रेणी के अंतर्गत एडमिशन के लिए आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. आवेदन करने के लिए आपके पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए. आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास दिल्ली के GNCT के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (सालाना एक लाख रुपये से कम), बीपीएल / एएवाई (राशन कार्ड / खाद्य सुरक्षा कार्डधारक) इत्यादि होंगे तभी वह आवेदन करने के लिए योग्य होंगे. जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन करते हैं वह निजी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए पात्र होंगे.

एडमिशन लेने के लिए निर्धारित की गई है आयु सीमा 

दिल्ली नगर निगम (MCD) से जुड़े सभी प्राइवेट स्कूल कम्प्यूटरीकृत प्रवेश प्रणाली (computerised admission system) में हिस्सा लेते है. DoE ने नर्सरी, किंडरगार्टन और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उम्र 5, 6 और 7 वर्ष तय की है. इन कक्षाओं में दाखिला लेने  के लिए विकलांग बच्चों के लिए न्यूनतम आयु 3, 4 और 5 वर्ष निर्धारित की गई है.  सभी वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा 9 वर्ष तय की गई है.

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